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फॉर्म 6 कैसे भरें: मतदाता सूची में नाम जोड़ें

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आप 18 साल के हो चुके हैं, या कुछ महीनों में होने वाले हैं, और वोट देना चाहते हैं। तो पहला काम है मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना। भारत में इसके लिए फॉर्म 6 भरा जाता है, जो नए मतदाता पंजीकरण का आवेदन है।

इस गाइड में हम फॉर्म के हर हिस्से, ज़रूरी दस्तावेज़, फोटो के नियम और जमा करने के तरीके को सरल भाषा में समझाएँगे।

फॉर्म 6 क्या है और किसके लिए है

फॉर्म 6 भारत की मतदाता सूची में पहली बार नाम दर्ज कराने का आवेदन है। भारतीय निर्वाचन आयोग का पोर्टल इसे नए मतदाता पंजीकरण के फॉर्म के रूप में ही बताता है।

आधिकारिक पृष्ठ के अनुसार आवेदक 18 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए, या कुछ महीनों में 18 वर्ष का होने वाला हो। कितने महीने पहले आवेदन हो सकता है, इसकी सटीक सीमा हमारे स्रोतों में नहीं मिली, इसलिए वह आधिकारिक पोर्टल पर जाँच लें।

आवेदन आम तौर पर आपके निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को संबोधित होता है। फॉर्म अंग्रेज़ी में या आपके राज्य की आधिकारिक भाषा में भरा जा सकता है।

मुख्य बातें
  • फॉर्म 6 केवल नए मतदाता पंजीकरण के लिए है।
  • आवेदन निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को संबोधित होता है।
  • फॉर्म अंग्रेज़ी या राज्य की आधिकारिक भाषा में भरा जा सकता है।
  • घोषणा में झूठी जानकारी देना दंडनीय है, इसलिए हर बात सच-सच लिखें।

फॉर्म भरने से पहले तैयार रखें ये चीज़ें

फॉर्म भरने से पहले जन्मतिथि और पते के प्रमाण, फोटो और कुछ बुनियादी जानकारी हाथ में रख लें। इससे फॉर्म एक ही बार में पूरा हो जाता है।

मेज़ पर फॉर्म 6 का खाली आवेदन पकड़े एक युवा भारतीय
  • हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • जन्मतिथि का प्रमाण
  • पते का प्रमाण
  • मोबाइल नंबर और ईमेल, यदि उपलब्ध हों
  • आधार नंबर, यदि देना चाहें
  • रिश्तेदार का नाम, जो फॉर्म में माँगा जाता है

निर्वाचन क्षेत्र का नाम या नंबर न पता हो तो क्या करें?

घबराएँ नहीं। निर्देशों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र का नाम या नंबर न पता होना आवेदन अस्वीकार होने का कारण नहीं है। ERO इस मामले में आपकी मदद कर सकता है।

फॉर्म 6 के हर खंड में क्या लिखें

हर खंड में वही जानकारी लिखें जो आपके दस्तावेज़ों में दर्ज है। इससे बाद में मिलान की दिक्कत नहीं आती। फॉर्म के खानों का सटीक क्रम राज्य और संस्करण के हिसाब से अलग दिख सकता है, इसलिए यहाँ विषय के अनुसार समझाया गया है।

मेज़ पर रखे फोटो, जन्म प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण

नाम कैसे लिखें?

नाम राज्य की भाषा और अंग्रेज़ी, दोनों में लिखें। निर्देशों के अनुसार केवल एक भाषा में लिखने पर प्रणाली दूसरी भाषा में खुद लिप्यंतरण कर देती है, और उसमें वर्तनी की गलती हो सकती है।

परिवार या रिश्तेदार की जानकारी कैसे भरें?

फॉर्म में रिश्तेदार का विवरण माँगा जाता है। यहाँ नाम और संपर्क जानकारी सही-सही भरें, क्योंकि यह पहचान और सत्यापन में काम आती है।

जन्मतिथि और आयु

जन्मतिथि वही लिखें जो आपके जन्मतिथि प्रमाण में है। दस्तावेज़ और फॉर्म की तारीख अलग हुई तो आवेदन में अड़चन आ सकती है।

पूरा पता और पिन कोड

फॉर्म में पूरा पता और पिन कोड लिखना होता है। पता उसी जगह का दें जहाँ आप सामान्यतः रहते हैं।

नीले पेन से आवेदन फॉर्म भरते हाथ

मोबाइल नंबर और ईमेल

फॉर्म में आपके या आपके बताए रिश्तेदार के मोबाइल नंबर और ईमेल के खाने हैं। ये दोनों “यदि उपलब्ध हो” के रूप में भरने हैं, यानी न हों तो खाली छोड़ना संभव है।

घोषणा खंड और हस्ताक्षर

अंत में घोषणा होती है। निर्देश साफ़ चेतावनी देते हैं कि इसमें झूठी जानकारी देना दंडनीय है, इसलिए पात्रता, पता और पहले से नाम दर्ज होने की बात सच-सच लिखें। हस्ताक्षर करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार दोबारा पढ़ लें।

कौन-से दस्तावेज़ और फोटो लगाएँ

आपको जन्मतिथि का प्रमाण, पते का प्रमाण और एक फोटो लगानी होती है। ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं, इसलिए तीनों की तैयारी अलग से करें।

फॉर्म में जन्मतिथि प्रमाण के ये उदाहरण दिए गए हैं:

जन्मतिथि प्रमाण के लिए फैलाए गए दस्तावेज़ और पासपोर्ट फोटो
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि लिखी हो
  • भारतीय पासपोर्ट

पते के प्रमाण के लिए निर्देश कहते हैं कि आवेदक, उसके माता-पिता या जीवनसाथी के नाम के दस्तावेज़ की स्व-सत्यापित प्रति लगाएँ।

फोटो के नियम: हाल की रंगीन पासपोर्ट फोटो, सफेद पृष्ठभूमि, सामने से चेहरा, बिना हस्ताक्षर, आकार 4.5×3.5 सेमी।

फॉर्म में विकल्प चिह्नित करता व्यक्ति

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दस्तावेज़ का प्रकार क्या साबित करता है ध्यान रखने की बात
जन्मतिथि प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट) आपकी जन्मतिथि और उम्र फॉर्म की तारीख दस्तावेज़ से मिले
पते का प्रमाण आप जहाँ रहते हैं वह पता आपके, माता-पिता या जीवनसाथी के नाम का हो; स्व-सत्यापित प्रति लगाएँ
पासपोर्ट साइज़ फोटो आपकी पहचान हाल की, रंगीन, सफेद पृष्ठभूमि, बिना हस्ताक्षर, 4.5×3.5 सेमी

एक सावधानी: पुराने FAQ और नवीनतम फॉर्म की दस्तावेज़ सूची में फ़र्क़ हो सकता है। इसलिए जमा करने से पहले नवीनतम आधिकारिक फॉर्म और अपने राज्य के निर्वाचन अधिकारी की जानकारी से मिलान कर लें।

आधार नंबर न हो तो क्या करें

आधार नंबर न होने पर भी फॉर्म भरा जा सकता है, क्योंकि फॉर्म में इसका अलग विकल्प है। आधार वाले खंड में नंबर लिखने का विकल्प है, और नंबर न होने पर “नहीं दे सकता/सकती” चिह्नित करने का विकल्प भी।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के FAQ में भी आधार देना स्वैच्छिक बताया गया है। ऐसे में जन्मतिथि और पते के लिए ऊपर बताए दूसरे दस्तावेज़ लगाएँ।

हॉस्टल के कमरे में कागज़ात के साथ बैठा छात्र

छात्र और किराए पर रहने वाले कौन-सा पता लिखें

छात्र या तो माता-पिता का पता लिख सकते हैं, या वह हॉस्टल या मेस का पता जहाँ वे वास्तव में रह रहे हैं। यह बात निर्देशों में दी गई है।

जो भी पता चुनें, उसका प्रमाण वही होना चाहिए। फॉर्म में लिखा पता और दस्तावेज़ में दर्ज नाम और पता आपस में मेल खाएँ, तभी जाँच आसान रहती है।

आवेदन कहाँ और कैसे जमा करें

दस्तावेज़ों के साथ भरा हुआ आवेदन ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, दोनों तरह से जमा हो सकता है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के FAQ में ये तरीके बताए गए हैं, और राज्यवार व्यवस्था अलग हो सकती है।

सरकारी कार्यालय के काउंटर पर आवेदन जमा करता नागरिक
  1. ऑनलाइन आवेदन करें और प्रमाण की प्रतियाँ अपलोड करें।
  2. या भरा फॉर्म दस्तावेज़ों के साथ ERO या AERO को सीधे दें।
  3. या फॉर्म डाक से भेजें।
  4. या अपने क्षेत्र के BLO को सौंप दें।
  5. जमा करने के बाद मिली पावती सँभालकर रखें। यह केवल सामान्य सावधानी है।

आवेदन शुरू करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग का आधिकारिक पोर्टल इस्तेमाल करें।

फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 में अंतर

फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए है, फॉर्म 7 नाम हटवाने या आपत्ति के लिए, और फॉर्म 8 जानकारी सुधारने या पता बदलने के लिए। निर्वाचन आयोग का पोर्टल इन्हें इसी तरह अलग करता है।

इसलिए अगर आपका नाम पहले से सूची में है और आपने बस घर बदला है, तो नया आवेदन फॉर्म 6 से नहीं, फॉर्म 8 से होगा।

मेज़ पर रखे तीन अलग-अलग फॉर्म
फॉर्म उपयोग कब चुनें
फॉर्म 6 नया नाम जोड़ना पहली बार मतदाता बन रहे हों
फॉर्म 7 नाम हटवाना या आपत्ति दर्ज करना सूची से किसी नाम पर आपत्ति हो या नाम हटवाना हो
फॉर्म 8 जानकारी सुधारना, पता बदलना, पहचान पत्र दोबारा पाना नाम पहले से दर्ज है और विवरण बदलना है

आम गलतियाँ और उनसे बचाव

ज़्यादातर गड़बड़ी छोटी चूक से होती है, जैसे वर्तनी या दस्तावेज़ का मेल न खाना। इन बातों पर पहले से नज़र रखें:

  • नाम केवल एक भाषा में लिखना, जिससे लिप्यंतरण में वर्तनी की गलती हो सकती है।
  • फॉर्म का पता और पते के प्रमाण का पता अलग होना।
  • फोटो के नियम न मानना, जैसे रंगीन फोटो, सफेद पृष्ठभूमि और बिना हस्ताक्षर।
  • पहले से नाम दर्ज होने पर भी नया फॉर्म 6 भरना, जबकि बदलाव के लिए फॉर्म 8 है।
  • पुरानी जानकारी या पुराने फॉर्म पर निर्भर रहना।

चेतावनी: घोषणा में गलत जानकारी देना दंडनीय है। जमा करने से पहले नवीनतम आधिकारिक फॉर्म और अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जानकारी से मिलान ज़रूर कर लें।

भरे हुए फॉर्म में नाम की वर्तनी जाँचता व्यक्ति

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फॉर्म 6 किसके लिए है?

उन लोगों के लिए जो भारत की मतदाता सूची में पहली बार नाम दर्ज कराना चाहते हैं।

क्या 18 साल पूरे होने से पहले आवेदन हो सकता है?

आधिकारिक पृष्ठ के अनुसार जो कुछ महीनों में 18 वर्ष के होने वाले हैं, वे भी पात्र बताए गए हैं। सटीक सीमा के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें।

क्या आधार के बिना आवेदन चलेगा?

फॉर्म में आधार नंबर न होने का विकल्प मौजूद है। जन्मतिथि और पते के लिए दूसरे दस्तावेज़ लगाएँ।

हेल्पडेस्क पर सवाल पूछता नागरिक

ईमेल या मोबाइल नंबर न हो तो क्या करें?

फॉर्म में ये दोनों “यदि उपलब्ध हो” के रूप में हैं। न हों तो आप इन्हें खाली छोड़ सकते हैं।

पहले से दूसरे क्षेत्र में नाम दर्ज हो तो कौन-सा फॉर्म?

पता बदलने या जानकारी सुधारने के लिए पोर्टल फॉर्म 8 बताता है। इसकी प्रक्रिया की बारीकियाँ आधिकारिक पोर्टल पर देखें।

फॉर्म किस भाषा में भर सकते हैं?

अंग्रेज़ी में या अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में।

अब अगला कदम सीधा है। आज ही जन्मतिथि और पते का प्रमाण तथा नियम के अनुसार एक फोटो तैयार कर लें, फिर आधिकारिक पोर्टल या अपने स्थानीय ERO कार्यालय से नवीनतम फॉर्म देखकर आवेदन शुरू करें।

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